टिकट में मिलने वाली छूट के नियमों में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
नई दिल्ली। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में मिलने वाली रियायत के नियमों में बदलाव किया है। अब इसका लाभ सिर्फ स्थायी रुप से भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगा।
रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में मिलने वाली रियायत के नियमों में संसोधन किया है। रेल मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक विदेशी और प्रवासी वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में अब कोई रियायत नहीं मिलेगी।
रेल मंत्रालय के संशोधित नियमों के अनुसार विदेशी और प्रवासी वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में अब कोई रियायत नहीं मिलेगी।
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 3, 2016
रेलवे 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग पुरुषों को टिकट में 40 फीसदी की छूट देता है, जबकि 58 साल से ज्यादा की महिलाओं को किराए में 50 फीसदी की छूट मिलती है।
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केंद्र में 2014 में राजग की सरकार बनने के बाद रेलवे के नियमों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले साल किराए में वृद्धि और 5-12 साल के बच्चों के लिए आरक्षित सीट के लिए आधे टिकट के जगह पूरे टिकट के नियम बदले थे।
इससे पहले हाल ही में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल बजट को खत्म करते हुए इसे आम बजट में ही शामिल करने का फैसला किया है।
अगले साल से रेल का बजट अलग से संसद में पेश नहीं होगा। रेल का बजट आम बजट में ही शामिल होगा। इसको वित्त और रेल मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है।