दिल्ली में आज से एक साल के लिए तंबाकू, गुटका और पान मासाले पर रोक

नयी दिल्ली (ब्यूरो)। बिहार में शराब बंद होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से सभी प्रकार के चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी है। इसके मुताबिक खैनी, जर्दा, गुटखा और पान मसाला की खरीद-बिक्री और भंडारण पर रोक है। हालांकि यह प्रतिबंध फिलहाल सिर्फ एक साल के लिए है।
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Delhi Government Bans Sale Of All Forms Of Chewable Tobacco For 1 Year
इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रवर्तन टीम और स्वास्थ्य विभाग के अफसर समय-समय पर छापेमारी भी करेंगे। तस्वीरें: जब इंडिया गेट पर गुस्ताख हवाओं ने उड़ाई प्रिंसेस केट की ड्रेस

अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सितंबर 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के महत अधिसूचना आई थी। अधिसूचना में गुटखा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए विक्रेता अलग-अलग तरीकों से तंबाकू बेच रहे थे। अब इनपर पूरी तरह से रोक लग गई है। आपको बताते चलें कि पिछले साल भी गुटका और तंबाकू पर रोक लगा था जिसके बाद व्यापारियों ने एक निश्चित फाइन भरने के बाद फिर से बिक्री शुरु कर दी थी।

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