'शराब तस्करों, डकैतों की हिरासत पर कड़े कानून की जरूरत...', केंद्र से बोले दिल्ली LG Vk saxena
एलजी कार्यालय ने कहा कि गृह मंत्रालय इस संबंध में फैसला लेगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय को खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 को दिल्ली के एनसीटी तक संशोधित करने के लिए मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेशों (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को मंजूरी दे दी है और अग्रेषित कर दिया है।
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा "ये अधिनियम बूटलेगर, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक यातायात अपराधियों, भूमि हड़पने वालों, खाद्य अपमिश्रण अपराधियों, नकली दस्तावेज़ अपराधियों, अनुसूचित वस्तु अपराधियों, गेमिंग अपराधियों, यौन अपराधियों, विस्फोटक पदार्थ अपराधियों, हथियार अपराधियों, साइबर अपराध की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम के लिए लागू है। एलजी कार्यालय ने कहा कि गृह मंत्रालय इस संबंध में फैसला लेगा।
अधिकारियों के मुताबिक, वीके सक्सेना ने तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 का विस्तार करने के वास्ते केंद्र शासित प्रदेश (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय इस संबंध में फैसला लेगा।