केजरीवाल को झटका बिजली बिल में छूट पर हाई कोर्ट ने लगाई रोंक

Delhi High Court refused the exemption on electricity bill
नई दिल्‍ली। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आज एक फैसले में कहा है कि दिल्‍ली की जनता को बिजली के दामों में छूट नहीं मिलेगी साथ ही केजरीवाल से जवाब मांगा है कि बिजली बिल पचास फीसदी माफ होने पर सरकार को होने वाला 6 करोड़ का नुकसान कहां से पूरा होगा।

मामले पर वकील विवेक नारायण शर्मा ने कहा कि इस तरह से एक गलत ट्रेंड की शुरूआत हो जाएगी, आने वाले वक्‍त में कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहले तो अपराध करेंगे फिर जनता से वादा करेंगे कि अगर हम सत्‍ता में आये तो आपको माफी दिलवा देंगे। इसलिए कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गौर हो कि केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सत्‍ता में आये तो बिजली के दाम आधे कर देंगे और मुफ्त पानी देंगे। केजरीवाल मुख्‍यमंत्री बनें लेकिन उन्‍हीं लोगों के लिए बिजली का बिल माफ करने की बात की, जो कि उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। उन्‍होने सात सौ लीटर पानी मुफ्त देने की बात की थी लेकिन 650 लीटर ही दे सके।

केजरीवाल की इस घोषणा का विरोध किया गया था, अन्‍य पार्टियों के नेताओं का कहना था कि इससे जनता को मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाएगी और राजस्‍व भार सरकार पर पड़ेगा। इसलिए इस तरह की लोकलुभावन घोषणा सरकार को नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार 49 दिनों बाद गिर जाने से जनता को मिलने वाली छूट भी खत्‍म हो गयी।

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