दिल्ली में अमीरो का अस्पताल अपोलो फंसा
नई दिल्ली(विवेक शुक्ला) राजधानी में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल को अमीरों के अस्पताल के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर रोगियों से ज्यादा पैसे लेने से लेकर इलाज में लापरवाही के तमाम आरोप भी लगते है।

अब कंज्यूमर कोर्ट ने इसके ऊपर और उससे जुड़ी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सोहिनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने रोगी निष्ठा का सही तरह से इलाज नहीं किया। जिसके कारण रोगी की जान गई।
दरवाजे खटखाए
ये सारा केस 1999 का है। रोगी के माता-पिता ने साल 2002 में कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे खटखाए। लंबी लड़ाई के बाद उनके पक्ष में कोर्ट का फैसला आया।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अस्पताल को 80 लाख रुपये और डा. सोहिनी को 20 लाख रुपये रोगी के माता-पिता को देने होंगे। कोर्ट का फैसला पिछले हफ्ते आया है।
बता दें कि अपोलो अस्पताल पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि इधर गरीब रोगियों का इलाज नहीं होता। हालांकि इसने दिल्ली सरकार से जमीन सस्ते दामों पर इस आधार पर ली थी कि वह उनका भी मुफ्त में या बहुत सस्ती दरों पर इलाज करेगा। इसे दिल्ली में मदनलाल खुराना की सरकार के दौर में 1994 के आसपास मथुरा रोड पर सस्ती जमीन दी गई थी।












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