संविधान से ऊपर नहीं हैं मोदी के मंत्री: सुप्रीम कोर्ट

Narendra Modi's minister is not bigger than constitution: Supreme Court
नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्‍यमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्‍व राज्‍यमंत्री आनंदीबेन पटेल द्वारा वरिष्‍ट अधिकारियों के सुझाव को दरकिनार करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि आप चाहे जितने ऊंचे पद पर हों, कानून आपसे भी ऊपर है। इसमें और कोई मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने सचिवों के सुझाव के प्रति सिर्फ इसलिए लापरवाही बरती क्योंकि मुख्यमंत्री के सचिव ने एक चिट्ठी लिख दी थी और क्योंकि वह मुख्यमंत्री से सीधा संबंध रखती हैं।"

गौर हो कि आनंदीबेन पटेल ने एक निजी कंपनी को भूमि आवंटित करने में मनमानी की थी, जिसके लिए उन्‍होने वरिष्‍ठ अधिकारियों की भी बात नहीं सुनी। न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले और न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की पीठ ने अपने आदेश में कहा, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो।

न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा, "सिर्फ इस पूर्वग्रह के आधार पर कि यह औद्योगिक विकास के हित में होगा, भुज के कलेक्टर को मनमाने तरीके से काम करने के लिए बाध्य करना संविधान द्वारा बनाए गए कानून एवं जनादेश का उल्लंघन साबित होता है।"

यह ध्‍यान देने योग्‍य है कि गुजरात सरकार निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे अधिक से अधिक प्राइवेट कंपनियां वहां आकर लोगों को रोजगार दे।

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