मुजफ्फरनगर : पॉक्सो कोर्ट ने शख्स को सुनाई 20 साल की सजा, 4 साल की मासूम से की दरिंदगी
मुजफ्फरनगर, 13 मई: यूपी के मुजफ्फरनगर में चार साल की मासूम से रेप के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर, प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में 27 जनवरी 2019 को युवक अनिल अपने पड़ोसी की चार साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले गया। इसके बाद उसके साथ दरिंदगी की।

बच्ची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला था युवक
वकील के मुताबिक, जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें अनिल बच्ची के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखा। आसपास के लोगों की मदद से परिजनों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था।
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
पीड़ित बच्ची के चाचा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधी पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि धारा 6 (2) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी।












Click it and Unblock the Notifications