बाबा रामदेव को दी गई 600 एकड़ जमीन पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कांग्रेस नेता संजय निरुपम की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल कर, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगे हैं।

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि राज्य के नागपुर जिले में पतंजलि आयुर्वेद को जो 600 एकड़ से अधिक की जमीन आवंटित की गई है क्या उसे मामूली कीमत में दिया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि अगर कोई छूट मुहैया कराई गई हो, तो उसके आधार क्या थे?

बाबा रामदेव को दी गई 600 एकड़ जमीन पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लुर और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ, कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख संजय निरुपम की याचिका पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि संजय ने पतंजलि को किए गए जमीन आवंटन में अनिमितता के आरोप लगाए हैं।

गौरतलब है कि नागपुर के मल्टी मॉडल इंटनेशनस हब एयरपोर्ट में फूड पार्क के लिए पतंजलि को जमीन आवंटन किया गया है।

6 हफ्ते के भीतर दें जवाब

चेल्लुर और कुलकर्णी की पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वो 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में जमीन आवंटन से संबंधित सभी कागजात और जानकारियां होनी चाहिए।

चीफ जस्टिस चेल्लुरर ने कहा कि हम सिर्फ इतना ही जानना चाहता हैं कि यदि कंपनी को छूट दी गई है तो उसका आधार क्या है?

HC ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर जमीन आवंटित किया गया है? अदालत ने यह भी कहा कि वो यह जाननी चाहती है कि क्या किसानों की जमीन लेकर कंपनी को दिया गया है।

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