Mansukh Hiren Case: बॉम्बे HC में NIA का दावा, प्रदीप शर्मा को दिए सचिन वाजे ने हत्या के लिए 45 लाख
मुंबई, 04 मई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बिजनेसमैन मनसुख हिरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाने वाले इस हत्याकांड में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने दावा करते हुए कहा कि शिवसेना नेता और मुंबई पुलिस के पूर्व 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन की हत्या करने वाला मुख्य साजिशकर्ता था।

पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत अर्जी के जवाब में एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मनसुख हिरेन हत्याकांड में हलफनामा दाखिल किया है। एनआईए ने उन्हें मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया।
साथ ही कहा कि एनआईए ने अपने हलफनामे में कहा है कि प्रदीप शर्मा ने मनसुख हिरेन को मारने के लिए मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से 45 लाख रुपए लिए थे। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक मनसुख हिरेन मर्डर केस में अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आरोपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के भवन के अंदर इस हत्या की पूरी साजिश रची थी।
अपने हलफनामे में एजेंसी ने दावा करते हुए कहा कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने शर्मा को 45 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद हिरेन की हत्या की गई थी। प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा कि वो बेकसूर नहीं हैं। ऐसे में अब जस्टिस एएस चंडूरकर और जीए सनप की बेंच ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।
गौरतलब है कि 25 फरवरी 2021 को देश के सबसे बड़े उद्योगपित मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एक गाड़ी मिली थी, जिसके मालिक ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन थे। बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। 5 मार्च 2021 में व्यापारी का शव नाले में मिला था। जिसके बाद इस मामले की जांच एएनआई को सौंप दी गई थी।












Click it and Unblock the Notifications