मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से एक और बड़ा झटका, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

लखनऊ, 05 अगस्त: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते सप्ताह ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

Lucknow MP MLA Court rejected anticipatory bail application of Mukhtar Ansari son Abbas Ansari

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास अंसारी ने विशेष अदालत का रुख किया था।

क्या है पूरा मामला ?

तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस लिया और बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है। बता दें, वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं।

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