Krishna Janmabhoomi case: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने दी मंजूरी

मथुरा, 19 मई: श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई करते हुए मथुरा के जिला जज की अदालत ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई सिविल जज की अदालत में होगी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि आप श्री कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और श्री कृष्ण विराजमान केस फाइल नहीं कर सकते। इस मामले में डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। जिला जज अब किस कोर्ट को सुनवाई के लिए यह मामला सौंपेंगे, अभी फैसला नहीं लिया गया है।

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    Mathura court allowed plea seeking removal of mosque to be filed in the Krishna Janmabhoomi case

    कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की मांग की गई

    बता दें, याचिका में भगवान कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। दावा किया गया है कि इसके बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से मंदिर ढहाने के बाद केशवदेव टीले और भूमि पर अवैध कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। जिला जज राजीव भारती ने पाया कि हिंदू पक्ष की दलीलों में इतना दम है कि याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार ली जाए। अब सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

    6 मई को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

    मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में संसद से पारित धर्मस्थल कानून (प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट) 1991 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म स्थलों का प्रबंधन और कानून-व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अख्तियार राज्य सरकारों को ही है। ऐसे में संसद ने ये कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है।

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