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शरद पवार को SC से राहत नहीं, कोर्ट ने कहा- आदेश तक 'NCP-शरदचंद्र पवार' नाम का इस्तेमाल कर सकता है गुट

NCP Sharad Pawar News: शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र में असली एनसीपी की लड़ाई चल रही है। हालांकि असली एनसीपी का तमगा अजित पवार गुट को मिल चुका है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच सोमवार को शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के 'असली NCP' वाले फैसले पर रोक से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक शरद पवार अपनी सियासी पार्टी के लिए 'NCP शरद चंद्र पवार' नाम का इस्तेमाल करेंगे।

NCP Sharad Pawar

अगले आदेश तक जारी रहेगा नाम

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' का नाम देने का चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।

अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नीत गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के 7 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा।

अब अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद

अदालत ने अजित पवार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी।

पार्टी चिन्ह को लेकर दिया ये आदेश

पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए चुनाव आयोग के पास जाने की छूट दी और चुनाव आयोग को आवेदन के एक सप्ताह के भीतर इसे आवंटित करने का निर्देश दिया। शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 7 फरवरी को पारित आदेश 27 फरवरी तक राज्यसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा की गई एक अंतरिम व्यवस्था है।

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है और हमारा समूह बिना किसी नाम या प्रतीक के होगा।" बता दें कि शरद पवार ने अपने नेतृत्व वाले समूह को मिले दोहरे झटके और अपने विधायकों द्वारा व्हिप के संभावित उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना करने के डर के मद्देनजर शीर्ष अदालत में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

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