Shiv Sena Rift: शिवसेना को लेकर ECI के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर SC करेगा 31 जुलाई को सुनवाई
Shiv Sena Rift: महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों में पिछले एक साल से अधिक समय से पार्टी को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायलय ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

बता दें भारतीय चुनाव आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी, जिससे उन्हें आधिकारिक धनुष और तीर प्रतीक भी दे दिया था वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र विधानसभा में आगामी उपचुनाव के लिए "जलती मशाल" का प्रतीक दिया था।
चुनाव आयोग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे ने देश की सर्वोच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटााया था।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वकील अमित आनंद तिवारी द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ये केस 31 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है और उसी दिन इस पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अमित आनंद तिवारी को शिंदे गुट द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को महाराष्ट्र सीएम एकाथ शिंदे से जवाब मांगा था।
बता दें महाराष्ट्र पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी अपील में कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि 11 मई को सुनाए गए शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के हालिया फैसले के मद्देनजर विवादित आदेश पूरी तरह से गलत है।(शिंदे) अवैध रूप से पार्टी के नाम और प्रतीक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव आसन्न हैं, ऐसे में इस केस को तत्काल सूचीबद्ध करने किया जाए।












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