RTE quota: बॉम्‍बे HC ने निजी स्कूलों को सशर्त छूट देने वाले महाराष्‍ट्र सरकार के अध्‍यादेश को किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट से शुक्रवार को महाराष्‍ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्‍ट्र में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम की प्रवेश प्रक्रिया से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को बाहर करने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

bombay hc

बता दें 9 फरवरी, 2024 को एक अध्यादेश जारी कर महाराष्‍ट्र सरकार ने सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कोटा दाखिले से छूट दे दी थी। जिसे बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपयाया और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 21 और आरटीई अधिनियम, 2009 के "अधीन" घोषित किया। कोर्ट ने "अधिसूचना को अमान्य घोषित किया जाता है।"

निजी स्कूलों पर क्‍या पड़ेगा प्रभाव

मई में कोर्ट द्वारा इस छूट पर रोक लगाने से पहले, कुछ निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने इस छूट के तहत छात्रों को पहले ही प्रवेश दे दिया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि ये प्रवेश अप्रभावित रहेंगे। हालांकि, इन स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आरटीई के तहत सीटों के लिए 25 प्रतिशत कोटा भरें।

इस अधिसूचना को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करके बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि कमज़ोर और वंचित वर्ग इस अधिनियम के तहत मुफ़्त शिक्षा के हकदार हैं।

जानें क्‍या है ये अधिनियम

महाराष्‍ट्र सरकार की इस विवादित अधिसूचना में सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने से मना कर दिया गया था। इससे पहले, सभी गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को ऐसी सीटें आरक्षित करना जरूरी था

एडिशनल सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों के पास स्थित गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होती है। इस तर्क के बावजूद, अदालत ने अधिसूचना को असंवैधानिक पाया।

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