महाराष्ट्र: पुणे नगर निगम ने जारी की नई अनलॉक गाइडलाइन, इन चीजों में रहेगी ढील
पुणे, जून 26: महराष्ट्र में कोरोना के मामले धीमे-धीमे कम हो रहे हैं। ऐसे में राज्य के कई शहरों में प्रशासन ने ढील देनी शुरू कर दी है। पुणे नगर निगम सोमवार को 28 जून से प्रभावी होने वाले नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं की दुकानें रोज़ाना शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि गैर-जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।

पुणे नगर निगम ने कहा कि, रेस्तरां, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार के बीच 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल पार्सल और होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की सोमवार से शुक्रवार 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति होगी। जिम, सैलून, स्पा आदि शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
हालांकि, पुणे नगर निगम ने मॉल और थिएटर/मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थल को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं नागपुर नगर निगम ने शनिवार को फैसला किया कि वह डेल्टा प्लस संक्रमण को देखते हुए 28 जून से शहर में अनलॉकिंग की लेवल-3 पाबंदियां लगाएगा। इसमें आवश्यक व गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय चार घंटे कम किया जा रहा है। ये शाम चार बजे बंद हो जाएंगी, जबकि मॉल्स, मल्टीप्लेक्स व थिएटर बंद ही रहेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, कोविड संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण रत्नागिरी की एक 80 वर्षीय मरीज की मौत हो गई है। वर्तमान में राज्य में इसके लगभग 21 मामले हैं। इनमें से रत्नागिरी में सबसे अधिक (9), उसके बाद जलगांव (7), मुंबई (2) और ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों में एक-एक मामला सामने आया है। इन जिलों के साथ ही राज्य के बाकी हिस्सों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य ने सभी को कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने के लिए और उल्लंघन के मामले में भारी दंड चुकाने को लेकर चेताया भी है।












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