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महाराष्‍ट्र में आधार कार्ड को लेकर बदला नियम, कैंसिल होंगे ये लाखों बर्थ सर्टिफिकेट

Maharastra Aadhaar Card Rule: महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि केवल आधार कार्ड दिखाकर किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। महाराष्‍ट्र सरकार ने ये कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है।

इतना ही नहीं धोखाधड़ी वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को रद्द करने और मूल प्रतियों को वापस लेने के लिए महाराष्‍ट्र सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया है। बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।

Maharastra Aadhaar Card Rule

कौन से बर्थ सिर्टिफिकेट होंगे कैंसिल

इस नई व्यवस्था के तहत, अगस्त 2023 के अधिनियम संशोधन के बाद, ऐसे सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे जो सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए थे। यह कदम जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में अधिक सख्ती और सटीकता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बर्थ सर्टिफिकेट से हो रहा था ये सारा फर्जीवाडा

मंत्री बावनकुले ने कहा, "जाली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग सरकारी लाभ हथियाने, भूमि पर अतिक्रमण करने और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा है। हम ऐसे रैकेट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

बता दें राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले ने राज्य की कड़ी कार्रवाई के हिस्से के रूप में इस अभियान की घोषणा की थी इसके बाद 11 नवंबर को गृह और राजस्व के अतिरिक्त मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और 27 नवंबर को आदेश जारी कर दिया गया है।

सरकार ने जारी आदेश में क्‍या-क्‍या कहा?

आदेश में साफ आदेश दिया गया है कि आधार को जन्म तिथि या स्थान के अकेले प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, तहसीलदारों और नगरपालिकाओं को 16-बिंदुओं वाली एक सत्यापन प्रक्रिया प्रसारित की गई है।

केवल आधार पर जारी किए गए प्रमाण पत्रों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा और तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल पर संबंधित प्रविष्टियों को भी हटा दिया जाएगा।

दिशानिर्देशों में राज्य भर में लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सभी संबंधित कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार इन आवेदनों की समीक्षा करनी होगी और जो मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं उन्हें रद्द करना होगा।

आवेदन विवरण और आधार जन्मतिथि के बीच किसी भी विसंगति पर आवेदक के खिलाफ तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। तहसीलदारों को ऐसे मामलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है जहां आधार एकमात्र प्रमाण था और उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशनों को सौंपने के लिए कहा गया है।

जो लाभार्थी मूल फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहते हैं या जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, उन्हें फरार घोषित किया जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी।

नगर निकायों को तहसीलदार आदेशों के बाद जारी की गई विलंबित जन्म प्रविष्टियों का मिलान करने और उनकी प्रामाणिकता सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है। तहसीलदार आदेशों के बिना जारी किए गए प्रमाण पत्रों की भी जांच की जाएगी और यदि वे अमान्य पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि आधार को किसी भी विषय या मामले के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट सभी त्रुटिपूर्ण आदेशों की समीक्षा और रद्द करने के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर वे जिनमें जन्मतिथि में विसंगतियां हैं।

लाभार्थियों से मूल प्रमाण पत्र वापस लिए जाएंगे, और यदि वापसी संभव नहीं है, तो पुलिस सहायता मांगी जानी चाहिए। जिला कलेक्टरों को लंबित आवेदनों, अनुमोदित मामलों, जारी किए गए प्रमाण पत्रों और रद्द किए गए प्रमाण पत्रों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इस निर्देश में तहसीलदारों और उप-विभागीय अधिकारियों को ऐसे आवेदकों की सूची तैयार करने की भी आवश्यकता है जिनके प्रमाण पत्र केवल आधार के आधार पर जारी किए गए थे या जिनकी जन्मतिथि आवेदन में दी गई जानकारी से भिन्न है, और इन सूचियों को पुलिस को भेजना होगा।

जिन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, उनमें तहसीलदारों को धोखाधड़ी या जालसाजी के लिए शिकायत दर्ज करनी होगी। रद्द किए गए प्रमाण पत्रों के लिए, स्थानीय स्व-सरकारी निकायों को तहसीलदारों के साथ समन्वय स्थापित कर मूल दस्तावेज वापस लेने होंगे, और यदि आवेदकों का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो उन्हें फरार घोषित किया जाएगा।

संभागीय आयुक्तों को कलेक्टरों, तहसीलदारों, नगर निकायों और पुलिस के साथ अपनी अध्यक्षता में एक दिवसीय सत्यापन शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

ऐसे कदाचार के लिए 14 जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया है। इनमें अमरावती, अकोला, सिल्लोड, संभाजीनगर (छत्रपति संभाजीनगर) शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापुर और परली शामिल हैं।

परिपत्र चेतावनी देता है कि जाली प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग सरकारी लाभ प्राप्त करने, भूमि पर अतिक्रमण करने और कुछ मामलों में, राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए किया गया है। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष अभियान पूरा करने और सरकार को तालुका-वार और जिला-वार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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