Maharashtra bandh: मुंबई पुलिस ने एमवीए नेताओं को भेजी नोटिस, दी ये कड़ी चेतावनी
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को महा विकास अघाड़ी (MVA) के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। जिन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद के आह्वान किया है। पुलिस ने शहर को शांतिपूर्ण बनाए रखने के संबंध में जारी किया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र बंद करने का फैसला वापस ले लिया है।
बता दें बदलापुर स्कूल रेप केस के विरोध में MVA, जिसमें शिवसेना UBT, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP SP शामिल हैं, में शनिवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था।

मुंबई पुलिस ने ये नोटिस जारी किया था जिसमें चेतावनी दी थी कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
"MVA के सभी सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, और हम अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बता दें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई भर में सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पहले से ही महानगर में 18 अगस्त से 1 सितंबर तक लागू हैं। ये आदेश एक जगह पर पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित करते हैं और जुलूसों पर रोक लगाता है।
बॉम्बे कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक
गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को 24 अगस्त या भविष्य की किसी भी तारीख के लिए निर्धारित महाराष्ट्र बंद के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा"आगे के आदेशों तक, सभी संबंधित राजनीतिक दलों और/या व्यक्तियों को 24 अगस्त को और भविष्य की किसी भी तिथि पर बंद के आह्वान के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है।
अदालत का आदेश शुक्रवार को अधिवक्ताओं सुभाष झा और गुणरतन सदावर्ते द्वारा दायर दो याचिकाओं के जवाब में आया, जिसमें बंद के आह्वान को चुनौती दी गई थी और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी। बेंच ने हाई कोर्ट के जुलाई 2004 के एक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बंद या हड़ताल लागू करना असंवैधानिक होगा।












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