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Kunal kamra: एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने वाले कुणाल कामरा को बॉम्‍बे HC से मिली बड़ी राहत

Kunal kamra Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्‍ट्र डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे से संबंधी मामले में बड़ी राहत दे दी है। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कुणाल कामरा की गिरफ्तारी समेत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया है। यह संरक्षण उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में दिया गया है।

बता दें ये एफआईआर स्टैंड-अप कॉमेडी परफॉरमेंस के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक मजाक करने के लिए दर्ज किया गया था। कथित तौर पर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कुणाल कामरा ने 'गद्दार" कहकर निशाना बनाया था।

Kunal kamra Case

दरअसल, शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए एक कवच प्रदान किया है, क्योंकि उनके शो से जुड़ी जांच चल रही है। कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि अपने विवादास्पद शो के बाद मिली धमकियों के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कामरा की गिरफ्तारी याचिका की न्यायिक समीक्षा के दौरान नहीं की जाएगी।

बता दें तमिलनाडु के मूल निवासी कुणाल कामरा ने खुद को मिली धमकियों के कारण याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्‍होंने महाराष्ट्र आने पर उन पर हमला होने की आशंका जताई थी। इसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है।

कामरा को दी गई कानूनी सुरक्षा अनंतिम है, जिससे आपराधिक आरोपों की बाद में विस्तार से जांच की जा सकेगी। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक ने इस बात पर जोर दिया कि कामरा के कार्यों की जांच जारी रहेगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी।

पीटीआई के अनुसार पीठ ने कहा, "जांच जारी रह सकती है। याचिकाकर्ता (कामरा) को याचिका के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।" इसके अलावा, अगर याचिका की जांच के दौरान आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो अदालत ने आदेश दिया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाए।

वहीं कुणाल कामरा के कानूनी बचाव में तर्क दिया गया है कि आरोपों को, भले ही वे सच मान लें, आपराधिक अपराध नहीं हैं। इसलिए, कामरा अपने खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई को रोकने के लिए हाई कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, जैसे कि गिरफ्तारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती या उनके वित्तीय लेन-देन की जांच।

गौरतलब है कि मुंबई में एक कार्यक्रम के बाद कामरा कानूनी मुसीबत में फंस गए, जहां उन्होंने महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री एकना शिंदे का नाम लिए बिना "गद्दार" (देशद्रोही) कहा था। जिसके कारण उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस घटना ने न केवल पुलिस केस को जन्म दिया, बल्कि शिंदे की पार्टी शिवसेना के सदस्यों द्वारा स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की, जहां कामरा ने अपना विवादास्पद शो रिकॉर्ड किया था।

यह हंगामा कामरा द्वारा फिल्म "दिल तो पागल है" के एक गाने के व्यंग्यपूर्ण गायन के जवाब में हुआ था, जिसे उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से शिंदे के दलबदल पर टिप्पणी करने के लिए बदल दिया था, जिससे 2022 में शिवसेना में विभाजन हो सकता है।

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