एकनाथ शिंदे सरकार ने पेश किया विधेयक, पेपर लीक में लगेगा 10 लाख का जुर्माना और होगी इतने साल की जेल
Maharashtra Competitive Examination Bill: महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा पेपर लीक को रोकने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश किया है।
महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक राज्य विधानसभा में मंत्री शंभूराज देसाई द्वारा पेश किया गया।

मंत्री देसाई ने हाल ही में परीक्षा के पेपर लीक होने की घटनाओं का हवाला देते हुए इस विधेयक की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की ईमानदारी पर आंच आई है। उन्होंने कहा, "यह अधिनियम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।"
महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2024
प्रस्तावित अधिनियम में परीक्षाओं के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े उपाय शामिल हैं। इसमें परीक्षा के पेपर लीक करने वाले व्यक्तियों के लिए भारी जुर्माना और कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य इन उपायों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना है।
विधेयक के अनुसार, परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने का दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों को भी इस कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा।












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