मुंबई के सभी बीच और गार्डन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक आम लोगों के लिए बंद
मुंबई। आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए बीएमसी की ओर से नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कोरोना मामलों में तेज उछाल के बाद बीएमसी ने मुंबई के सभी बीच, गार्डन और सार्वजनिक स्थानों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया है। इसके साथ वीकएंड पर बीच, गार्डन और सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह से बंद रखने की घोषणा की गई है।
मुंबई पुलिस ने सोमवार से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की। इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी। आदेश के मुताबिक सप्ताह के वर्किंग-डे में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि वीकेंड पर (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
लोग सप्ताह के बाकी दिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक बीच और गार्डन जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान इन सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्थानीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि अनुमत घंटों के दौरान इन स्थानों पर भीड़ होती है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है, तो इन स्थानो को भी बंद कर दिया जाएगा।
वहीं बीएमसीने अपने मुख्यालय और शहर में अपने अन्य कार्यालयों में लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। बीएमसी द्वारा सोमवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, जनप्रतिनिधियों, अत्यावश्यक काम से आने वाले लोगों या पूर्व निर्धारित बैठकों में शामिल होने वाले लोगों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को बीएमसी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल, किराना स्टोर, सब्जियों की दुकान के अलावा सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। एसेंशियल सर्विस देने वाले लोगों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता रहेगी।
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