महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर को 31 अक्टूबर तक "No drone zone" घोषित किया गया
Chhatrapati Sambhajinagar: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर को 31 अक्टूबर तक " नो ड्रोन जोन" घोषित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी किया जिसके अनुसार ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर प्रतिबंध रहेगा।

शहर में लगाए इस प्रतिबंध के तहत उन्हें इस प्रतिबंध से छूट उन्हें दी जाएगी जो पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन निगरानी और पुलिस से लिखित अनुमति हो। आदेश में साफ किया गया कि इन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम
यह निर्णय कई ऐसी घटनाओं के बाद लिया गया है, जैसे , मुंबई में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कथित प्रेम त्रिकोण और ब्लैकमेल के चलते दो मूक-बधिर दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस प्रतिबंध से पुलिस विभाग के ड्रोन निगरानी अभियान अप्रभावित रहेंगे। इसके अलावा पुलिस से लिखित अनुमति प्राप्त व्यक्ति या संस्थाएँ निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ड्रोन संचालित कर सकती हैं।
इस उपाय का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर की सीमा के भीतर व्यवस्था बनाए रखना है। शहर में इन प्रतिबंधों के चलते, निवासियों के लिए इन आदेशों के बारे में जानकारी रखना और उनका सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी है। इससे न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलती है।
यह पहल सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और अनियमित हवाई गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत की गई है।












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