परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वॉरंट रद्द, चांदीवाल आयोग ने CM रिलिफ फंड में 15 हजार रुपए जमा कराने को कहा
मुंबई, 29 नवंबर। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जारी हुआ जमानती वॉरंट सोमवार को रद्द कर दिया गया। दरअसल, सोमवार को परमबीर सिंह पहली बार चांदीलाव आयोग के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद केयू चांदीवाल ने उनके जमानती वॉरंट को रद्द कर दिया। बता दें कि इससे पहले परमबीर सिंह के खिलाफ करीब 3 वॉरंट जारी किए गए थे, लेकिन इससे पहले वो किसी भी वॉरंट पर पेश नहीं हुए थे।
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सिंह को 15 हजार रुपए का भरना होगा जुर्माना
आपको बता दें कि अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामले में ही चांदीवाल आयोग का गठन इसी साल मार्च में किया गया था। एक सदस्यीय पैनल ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट को जारी करते हुए ये आदेश भी दिया है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 हजार रुपए की राशि जमा कराएं, क्योंकि वो वॉरंट जारी होने के एक हफ्ते के अंदर आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए, लेकिन सोमवार को पेशी के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि न तो उनके पास पेश करने के लिए कोई सबूत हैं और ना ही वो इस मामले में किसी गवाह से जिरह करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने इसी साल मार्च में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों से पहले उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था और होमगार्ड विभाग में उनका ट्रांसरफर किया गया था। इसी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा अनिल देशमुख की शिकायत की थी। उन्होंने अपने खत में कहा था कि अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के बार और रेस्टोरेंट्स से 100 करोड़ की वसूली के लिए कर रहे हैं। बाद में अनिल देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा था। सिंह पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।
जांच के तहत परमबीर सिंह को तीन नोटिस भेजे गए थे, जिसमें से वो एकपर भी पेश नहीं हुए। तभी उनके खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया था। इस वॉरंट पर अगर परमबीर सिंह पेश नहीं होते तो उनके संप्पतियों को जब्त किया जाता। साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह को फरार घोषित कया था। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को उनकी गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है।












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