बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख की याचिका खारिज, ईडी के समन को रद्द करने के लिए लगाई थी याचिका
मुंबई, अक्टूबर 29। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की एक याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की थी। ईडी के समन में अनिल देशमुख को पेशी पर हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पिछले काफी समय से पेशी से बचते हुए नजर आ रहे हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा?
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो (अनिल देशमुख) ईडी के सामने पेश होने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख की याचिका सीबीआई या ईडी को ये आदेश देने योग्य नहीं है कि वो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना चलाए। हालांकि कोर्ट ने ईडी को ये निर्देश दिया है कि वो अनिल देशमुख के वकील को अपने कार्यालय में सिर्फ विजिबल डिस्टेंस पर रखें, ना कि ऑडियबल डिस्टेंस पर।
- हालांकि कोर्ट ने अनिल देशमुख को इतनी राहत जरूर दी है कि वो एक अन्य आम याचिकाकर्ता की तरह इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर राहत के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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याचिका में की थी ये मांग
आपको बता दें कि अनिल देशमुख ने अपनी याचिका में ईडी के समन को रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने वो समन कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एक मामले के संबंध में पेश होने के लिए भेजा था। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल अप्रैल में अनिल देशमुख के खिलाफ CBI के द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद जांच की शुरुआत की थी। अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।
ईडी ने देशमुख और अन्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और सीबीआई द्वारा इस साल 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।












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