'...दिल्ली न बनें', बॉम्बे HC ने पटाखे फोड़ने का वक्त घटाकर 2 घंटे कर दिया
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने पहले के आदेश में संशोधन किया और कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिवाली के दौरान पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही फोड़े जा सकते हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र में सभी नगर निगम प्राधिकरणों की सीमा के भीतर शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच तीन घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि मुंबई में पटाखे फोड़ने में गिरावट देखी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा कि आइए दिल्ली न बनें। आइए मुंबईवासी बने रहें।

पीठ ने कहा कि शहर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब बना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हम एक आपातकालीन और गंभीर स्थिति में हैं। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन शायद कुछ और करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि वह छह नवंबर के अपने आदेश में संशोधन कर रही है। पीठ ने कहा कि पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक सीमित रहेगा।
पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वह अपने 6 नवंबर के आदेश में एक और निर्देश को संशोधित करना उचित नहीं समझती है, जिसमें शहर में मलबा ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह से ढके होने पर ही चलने की अनुमति दी गई थी।
इसमें कहा गया है कि 6 नवंबर के आदेश के अन्य सभी निर्देश 19 नवंबर तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि 19 नवंबर के बाद संबंधित नगर निगम एक्यूआई पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि मलबा ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण के स्रोत का भी पता लगाने की जरूरत है, साथ ही कारणों को समझने के लिए विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
11 दिसंबर को आगे की सुनवाई
कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान से ली गई एक याचिका भी शामिल थी। कोर्ट इस मामले पर 11 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान उसने कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या फिर से पैदा होगी। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण के कारणों और उसे कम करने के उपायों पर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन करने की जरूरत है। हम विशेषज्ञ नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि एक निरंतर निगरानी तंत्र की भी जरूरत है।
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