अनिल देशमुख पर दर्ज FIR के एक हिस्से के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 8 जून तक टली

मुंबई, 26 मई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 8 जून तक चल गई है। बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में 8 जून की तारीख दी है। कोर्ट ने सीबीआई को ये भी कहा है कि अगली सुनवाई यानी 8 जून तक कोई कोई एक्शन ना लें।

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मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। परमबीर सिंह ने कहा था कि वो पुलिस अफसरों से उगाही के लिए कहते थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्द की है। इसको लेकर महाराष्टू सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, उसका कुछ हिस्सा (दो पैराग्राफ) प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरका ने अदालत से अनुरोध किया है कि सीबीआई को एफआईआर से ये दो पैरा हटाने का निर्देश दिया जाए।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से 30 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई अर्जी में कहा है कि सीबीआई ने एफआईआर में फिलहाल निलंबित चल रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की पिछले साल हुई तैनाती और अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले को भी शामिल किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि वकील जयंती की ओर से देखमुख और मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गयी शिकायत में ये मुद्दे शामिल नहीं हैं।

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