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BMC Elections: वोटर ID कार्ड नहीं है तो इन दस्‍तावेज के जरिए कर सकते हैं मतदान, पोलिंग सेंटर से जुड़े नियम

BMC Elections: बृहद मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी। मुंबई के 227 वार्डो के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, मतगणना शुक्रवार को होगी। शांतिपूर्ण और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

इस बार के बीएमसी चुनाव में कुल 1,700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 878 महिलाएँ और 822 पुरुष हैं। कुल 1 करोड़ 3 लाख 44 हजार 315 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 55 लाख 15 हजार 707 पुरुष, 48 लाख 26 हजार 509 महिलाएँ और 1,099 अन्य मतदाता शामिल हैं।

BMC Elections
बीएमसी चुनाव 2026 में मतदान करने जा रहे मतदाताओं को अपना वोटर आईडी कार्ड और नागरिक निकाय द्वारा जारी वोटर सूचना पर्ची ले जाना अनिवार्य है। जिन मतदाताओं के पास वोटर पर्ची नहीं है, वे मतदान के दिन मतदान केंद्र से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

वोटर ID कार्ड नहीं है तो 12 दस्‍तावेज दिखाकर डाल सकते हैं वोट

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य किए हैं। नगर आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने बताया कि वोटर आईडी न होने पर मतदाता अन्य दस्तावेज दिखा सकते हैं। जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और बैंक/डाकघर की फोटो वाली पासबुक शामिल हैं।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र (फोटो सहित), मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन से जुड़े फोटो दस्तावेज, सांसद/विधायकों के आधिकारिक पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और केंद्रीय श्रम मंत्रालय का फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी स्वीकार्य होंगे।

पोलिंग सेंटर पर रहेंगे ये प्रतिबंध

चुनाव अधिकारियों ने मतदान के दिन पालन की जाने वाली कुछ पाबंदियों की सूची जारी की है। मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में साथ ले जाया जाता है, तो उन्हें स्विच ऑफ रखना होगा।

मतदाताओं को माचिस और जेब वाली चाकू सहित ज्वलनशील या धारदार वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध है। अधिकारियों ने नागरिकों से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अफवाहें न फैलाने और न मानने का आग्रह किया है।

अधिकारियों ने बताया कि उम्मीदवारों को मतदाताओं से घर-घर जाकर बिना पर्चे बांटे अभिवादन करने की अनुमति है, लेकिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनाव संबंधी गतिविधि वर्जित है।

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