क्या Shiv Sena Uddhav Thackeray को वापस मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने क्या कहा?

महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी- शिवसेना पर किसका हक होगा? क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिले इलेक्शन सिंबल- तीर-कमान और पार्टी का नाम शिवसेना पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को वापस मिलेंगे? अदालत दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगी।

Shiv Sena Uddhav Thackeray

क्या Shiv Sena Uddhav Thackeray को वापस मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने कहा कि फिलहाल उद्धव ठाकरे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम के साथ पार्टी के तमाम काम कर सकते हैं। उद्धव खेमे के नेता अनिल परब ने कहा, कोर्ट ने किसी भी विधायक के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई पर रोक लगाई है। उन्होंने बताया, देश की सबसे बड़ी अदालत में यथास्थिति बरकरार रखने की अपील दायर की गई, लेकिन अदालत ने स्पेशल लीव पीटिशन (SLP) पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला लिया है।

उद्धव की सियासी गतिविधियां

ठाकरे गुट के नेता अनिल परब ने कहा, एसएलपी में हमने मांग की थी कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिह्न और नाम के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश पारित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी और तब तक उद्धव ठाकरे का खेमा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नाम के साथ अपनी सियासी गतिविधियां जारी रख सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ठाकरे गुट के नेताओं और विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने की पहल नहीं की जाएगी। बकौल अनिल परब अगले दो हफ्ते तक अयोग्यता का नोटिस नहीं दिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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