महाराष्ट्र के सहकारी बैंक में बिना पैन कार्ड खोले गए 1200 से ज्यादा खाते, IT ने जब्त किए 53 करोड़ रुपए
मुंबई, 06 नवंबर। महाराष्ट्र में एक शहरी ऋण सहकारी बैंक में खोले गए खाते में 'घोर अनियमितता' की बात सामने आने के बाद आयकर विभाग ने बैंक में जमा 53 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि के लेन-देन पर रोक लगा दी है। आयकर विभाग ने हाल ही में एक छापेमारी की थी जिसके बाद इस संदिग्ध बैंक खाते का पता चला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को बैंक के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारियों ने 27 अक्टूबर को बैंक के हेड ऑफिस और उसके अध्यक्ष और एक निदेशक के आवास पर छापा मारा था। बैंक का नाम 'बुलढाणा अर्बन को ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक' बताया जा रहा है, आरोप है कि इसमें बिना पैनकार्ड के करीब 1200 खाते खोले गए। सीबीडीटी ने बताया कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस) पर बैंक डेटा के विश्लेषण और तलाशी कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए प्रमुख व्यक्तियों के बयानों से बैंक खाते खोलने में स्पष्ट अनियमितताएं सामने आई है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आगे कहा कि उक्त शाखा में बिना पैन (स्थायी खाता संख्या) के 1,200 से अधिक नए बैंक खाते खोले गए। जांच में पाया गया कि ये बैंक खाते केवाईसी मानदंडों का पालन किए बिना खोले गए थे और सभी खाता खोलने के फॉर्म बैंक कर्मचारियों द्वारा भरे गए थे और उन्होंने अपने हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान लगाए हैं। इनमें से 700 अकाउंट में 7 दिनों के भीतर ही 34.10 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन हुआ।
इन खातों में अगस्त 2020 से मई 2021 के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन हुआ है। सीबीडीटी के मुताबिक इन खातों को 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी जमा के लिए अनिवार्य पैन आवश्यकता से बचने के लिए खोला गया था। पूछताछ के दौरान बैंक के अध्यक्ष, सीएमडी और शाखा प्रबंधक खातों में जमा किए गए नकदी के स्रोतों के बारे में सही जानकारी नहीं दे सके।












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