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Maharajganj News: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन जरूरी निर्देशों का करना होगा पालन

Maharajganj News:मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रेषित Standard Operating Procedure(SOP) for last 72 hours" के प्रस्तर-5 (Expenditure Monitoring Arrangements) एवं प्रस्तर-6 (Areas of Special Focus for Expenditure Monitoring) में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जनपद में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

एसएचजी और गैर-सरकारी संगठनों को पी-3 दिवस से मतदान एवं पूर्नमतदान के अन्त तक राजकोष से नकदी में या चेक द्वारा भुगतान नहीं किया जाना चाहिये। अन्तिम 72 घण्टों के दौरान वैवाहिक सभा मंडपों/ सामुदायिक भवनों और इसी तरह की जगहों के उपयोग की जांच, जिला निर्वाचन शासकीय तंत्र द्वारा इस आशय से की जाएगी कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपहार सामग्री/विवाह / नकली समारोह आयोजित नहीं किये जा रहे हैं।

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वैवाहिक व सामुदायिक भवनों को पी-3 से पी दिवस तक आने वाली समस्त बुकिंग की सूची उपलब्ध करानी होगी। अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं का मनोरंजन करने के लिए कोई भी सामुदायिक रसाईघर की व्यवस्था पी-3 दिवस से मतदान या पुर्नमतदान के अन्त तक नही की जानी चाहिए। अन्तिम 72 घण्टों के दौरान अतिथि गृह व धर्मशालाओं के सम्मेलनों को निगरानी में रखा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाता है। मतदान के 72 घण्टों के भीतर सरकारी योजना के तहत कोई भी मजदूरी या अन्य लाभ वितरित नहीं किये जायेंगे।
इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।

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