MP News: हनी सिंह के कॉन्सर्ट पर टैक्स का तड़का: हाईकोर्ट ने निगम की कार्रवाई सही मानी, 5 लाख जमा करने के आदेश
"हनी सिंह के कॉन्सर्ट पर टैक्स का तड़का: हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई सही मानी, आयोजकों को 5-5 लाख जमा करने के आदेश!"
Indore News: यो यो हनी सिंह के 'मिलियनेयर इंडिया टूर' के तहत 8 मार्च को इंदौर में आयोजित कॉन्सर्ट पर अब कानूनी विवाद बढ़ गया है।
नगर निगम द्वारा कर वसूली के बाद जब्त किए गए साउंड सिस्टम और अन्य उपकरणों के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराते हुए आयोजकों को 5-5 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं।

आयोजक पहुंचे हाई कोर्ट, निगम की कार्रवाई को दी थी चुनौती
हनी सिंह का कॉन्सर्ट आयोजित करने वाली तीन कंपनियां इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थीं। आयोजकों ने इंदौर नगर निगम द्वारा उन पर लगाए गए कर और अन्य शुल्कों को अवैध बताते हुए राहत की मांग की थी।
कोर्ट ने आयोजकों को दिए ये निर्देश
- हाई कोर्ट ने आयोजकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि:
- प्रत्येक आयोजक कंपनी 5-5 लाख रुपये सशर्त नगर निगम को जमा करे।
- आयोजकों को निगम को एक अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) भी देना होगा।
- कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी।
निगम की कार्रवाई को बताया सही
हाई कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि आयोजकों को नियमानुसार कर जमा करना ही होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर निगम को कर वसूलने का पूरा अधिकार है और आयोजकों को इसका पालन करना होगा।
क्या है पूरा मामला?
8 मार्च (शनिवार) को इंदौर में हनी सिंह का कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। नगर निगम ने आयोजकों से मनोरंजन कर के रूप में कुल 10 प्रतिशत टैक्स जमा करने को कहा था, लेकिन आयोजकों ने सिर्फ 7.85 लाख रुपए ही जमा किए। निगम का कहना था कि उन्हें 50 लाख रुपए जमा कराने होंगे, और ऑडिट के बाद अगर कोई अतिरिक्त राशि निकलती है, तो उसे आयोजकों को लौटा दिया जाएगा।
आयोजकों द्वारा पूरी राशि जमा नहीं करने पर नगर निगम ने अगले दिन (10 मार्च, रविवार) को कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम और अन्य उपकरण जब्त कर लिए। जब्त सामान की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
आयोजकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इस कार्रवाई के खिलाफ आयोजन से जुड़ी तीन कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आयोजकों ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही टैक्स जमा कर दिया था और नगर निगम की कार्रवाई अवैध थी।
हाई कोर्ट का फैसला
- हाई कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि:
- तीनों आयोजक कंपनियों को 5-5 लाख रुपए इंदौर नगर निगम में सशर्त जमा करने होंगे।
- आयोजकों को एक अंडरटेकिंग (शपथ पत्र) भी देना होगा।
- कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर नगर निगम को सौंपनी होगी।
नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई के दिए थे निर्देश
इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा ने पटना दौरे के दौरान ही कार्यक्रम से जुड़ी टैक्स वसूली की समीक्षा की और डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
हनी सिंह का 'मिलियनेयर इंडिया टूर'
यो यो हनी सिंह इन दिनों 'मिलियनेयर इंडिया टूर' पर हैं, जिसके तहत वे अलग-अलग शहरों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इस टूर के तहत कुल 10 शहरों में शो होने हैं, जिनमें से चार शहरों में शो हो चुके हैं, जिसमें इंदौर भी शामिल है।
इंदौर में हुए इस कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने करीब डेढ़ घंटे तक परफॉर्म किया और 10 गाने गाए। हालांकि, शो जल्द खत्म होने के कारण कई फैंस नाखुश भी नजर आए।
अब आगे क्या?
अब आयोजकों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित राशि जमा करनी होगी और एक सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद निगम द्वारा आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।












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