मध्य प्रदेश सरकार की टंट्या मामा आर्थिक कल्याण स्कीम, जानिए एसटी वर्ग के लिए क्या है खास
मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। अनुसूचित वर्ग को हित में चलाई गई टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना बेहद अहम है। जिसके तहत कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। स्कीम के लाभार्थी सूची में अपना नाम दर्ज कराने लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है। आइए जानते हैं कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन कैसे किया जाता है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत राज्य सरकार की तरफ से सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए एसटी वर्ग को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। स्कीम में 10 हजार रु से 1 लाख रु तक का लोन जारी करने की सीमा निर्धारित की गई है। बैंक से टर्म और वर्किंग कैपिटल लोन पर वार्षिक 7 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिए नियमित लोन भुगतान की शर्त पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स
योजना में आवेदन करने के लिए निम्म कागजात की आवश्यकता होती है-
- प्राजेक्ट का कोटेशन
- किरायानामा
- बैंक का पासबुक
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- फोटोग्राफ
- समग्र आईडी
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
कैसे करें आवेदन?
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन से पहले कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अनुसूचित जन जाति वर्ग के साथ मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक की आयु 18 से 55 साल के बीच होना बेहद आवश्यक है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं यह पर प्रोफाइल पर क्लिक करें। सभी डिटेल को भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करें।
कन्फर्म प्रोफाइल डिटेल पेज पर जन्मतिथि, मोबाइल नंबर भरकर प्रोफाइल बनायें बटन पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज करने ऑप्शन आएगा। यह पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना होगा। इसके बाद लॉगिन हो जाएगा।
आधार ई-केवाईसी करने के बाद लोन के लिए आवेदन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद नवीन आवेदन का ऑप्शन खुलेगा। सहमति के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आगे के निर्देशों पालन करें।












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