MP News: 1 जुलाई से वाहन चलाने के लिए PUC जरूरी, वरना कटेगा तगड़ा चालान
मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के वाहनों हेतु एक जुलाई 2024 से PUC प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। यह प्रमाण-पत्र वाहन के धुआँ नियंत्रण हेतु PUC सेन्टरों द्वारा जारी किया जाता हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा शहर के समस्त PUC संचालकों की बैठक कर संचालकों से ऑनलाइन प्रमाण पत्र 1 जुलाई से अनिवार्य रूप जारी करने के दिशा-निर्देश देते हुए उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
शर्मा द्वारा बताया कि, 1 जुलाई से सभी सेन्टर ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस तिथि के पश्चात यदि ऑफ लाइन प्रमाण पत्र सेन्टरों द्वारा जारी किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए सेन्टर बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

इसी प्रकार PUC प्रमाण पत्र की वैद्धता समाप्ति पर PUC धारक के विरुद्ध सख्ती से जाँच कर उन्हें PUC बनाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि धुएं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकें, जिसे संचालकों द्वारा आत्मसात कर केन्द्रों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आश्वस्थ किया गया।
बैठक में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहें। बैठक को शाखा प्रभारी आर.डी. माहोर द्वारा संचालित किया गया। बैठक में तकनीकी जानकारी पूजा थोरात द्वारा देते हुए बताया गया कि, PUC सेन्टर संचालकों को दस्तावेज ऑनलाइन के अतिरिक्त एक प्रति कार्यालय में हार्ड कापी में प्रस्तुत करनी होगी।
बैठक में शहर के समस्त PUC सेन्टर संचालक उपस्थित थे। कुछ संचालकों द्वारा प्रक्रिया की जटिलता को लेकर अपनी शंकाएं व्यक्त की गई जिसमें प्रमुख रूप से GST प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में पुनर्विचार का अनुरोध किया गया।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के वाहनों हेतु एक जुलाई 2024 से PUC प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। यह प्रमाण-पत्र वाहन के धुआँ नियंत्रण हेतु PUC सेन्टरों द्वारा जारी किया जाता हैं।
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