Panna: अब आसानी से नहीं मिलेगी हीरा खदान, नियमों में हुआ यह बदलाव

पन्ना में अब निजी जमीन पर भी हीरा उत्खनन के लिए पट्टा बनवाने के लिए वन विभाग की एनओसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना इसके वन विभाग, राजस्व विभाग या निजी भूमि पर हीरा खदान का पट्टा नहीं मिल सकेगा।

Panna: अब आसानी से नहीं मिलेगी हीरा खदान, नियमों में बदलाव

दुनियाभर में पन्ना को हीरों की नगरी के रुप में पहचाना जाता है। यहां पर हीरा और खनिज कार्यालय के माध्यम से महज 200 रुपए के शुल्क पर पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता था। इसमें कोई खास दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन जिला प्रशासन व टॉस्क फोर्स ने हीरा खदान स्वीकृत करने को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसमें अब वन विभाग की एनओसी को आवश्यक कर दिया है।

Panna: अब आसानी से नहीं मिलेगी हीरा खदान, नियमों में बदलाव

जिला प्रशासन पन्ना व टॉस्क फोर्स की बैठक में बीते दिनों यहां हीरा खदान का पट्टा स्वीकृत करने को लेकर नया नियम बनाया गया है। इसमें किसी भी स्तर पर खदान स्वीकृत करने के लिए वन विभाग की एनओसी को अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि यह एनओसी निजी खेत, जमीन पर हीरा उत्खनन का पट्टा लेने के लिए भी अनिवार्य किया गया है।

शुरूआती तौर पर प्रशासन द्वारा बनाए गए इस नियम का हीरा खदानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों से लेकर खदान संचालक तक परेशान हैं। कारण वन विभाग से एनओसी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लोग एनओसी के चक्कर में आफिसों के चक्कर लगाते रहेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन को एक आवेदन भी दिया गया है।

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