MP News: सरकार ने सरपंचों के अधिकार बढ़ाने का निर्णय लिया, सरपंच अब 25 लाख तक के काम करा सकेंगे
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सरपंच अब 25 लाख तक के कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि नगरीय निकायों के लिए हाल में किए गए संशोधनों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी बदले जाएंगे। इसके लिए अब 3 चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, अविश्वास प्रस्ताव चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाए जा सकेंगे।

प्रहलाद पटेल ने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की योजना है, जिसमें पहले चरण में 1400 ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा, स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
श्री पटेल ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में बदलावों की जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रम सामग्री का अनुपात जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा, जो पहले जिला स्तर पर किया जाता था। इसके साथ ही, 25 लाख रुपये तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति अब सरपंचों को दी जाएगी, जबकि तकनीकी स्वीकृति के लिए सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति देने की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कपिलधारा की लागत और पेयजल के लिए सामुदायिक कूप की लागत में अंतर को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के दुरुपयोग से संबंधित निर्देश जारी किए जाएंगे।
सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायतें दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद किया गया है। मंत्री पटेल ने यह भी बताया कि सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के लिए अब तीन चौथाई बहुमत आवश्यक होगा, और इसे चुनाव के तीन साल बाद ही लाया जा सकेगा।
इस संदर्भ में, रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दिया गया है, जबकि सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।












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