MP: मकान के नक्शा पास कराने, अनुमति के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, हाथो-हाथ मिलेगी अनुमति
सागर, 23 सितंबर। मप्र में अब आपको अपने छोटे प्लाट पर सपनों का घर बनाने के लिए नक्शा पास करवाने, मकान बनवाने नगर निगम, नगर पालिका के दफ्तर चक्कर नहीं काटना होगे। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसमें पब्लिक हित में संशोधन करने जा रहा है। इसमें अब 1130 स्क्वेयर वर्ग फीट के प्लाट पर मकान बनाने के लिए स्व-घोषित शपथ पत्र व निजी इंजीनियर से नक्शा बनवाकर निगम में एप्लाई करना होगा। यह प्रक्रिया आनलाइन करने के साथ ही मकान की अस्थाई स्वीकृति मिल जाएगी। इसके लिए निकाय के इंजीनियर और भवन भूमि शाखा के अधिकारी अब आपको चक्कर नहीं कटवा सकते या आपका मामला पेंडिंग नहीं कर सकते।

मप्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग को अपने प्लाट पर सपनों का घर बनाने के लिए नियमों में संशोधन करने जा रही है। इसमें अभी तक जो लोग निकायों की भवन भूमि शाखा में भवन निर्माण की अनुमति और नक्शा पास करवाने के लिए चक्कर लगाते हैं, उस पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इस मामले में भूमि विकास नियम-2012 के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। आगामी चंद रोज में संशोधन के बाद नया आदेश जारी हो जाएगा। इसके बाद 105 वर्गमीटर या 1130 वर्गमीट के निजी प्लाट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना और भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना काफी आसान हो जाएगा और निकायों में अधिकारियों व इंजीनियरों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।
सारी प्रक्रिया आनलाइन होगी, शुल्क भी चालान से जमा होगा
ननगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह के विभाग से जारी अधिकृत सूचना के अनुसार प्रदेश में अब 105 वर्गमीटर तक के भू.खण्डों पर आवासीय भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए तत्काल दी जाएगी। इसके लिए भूमि विकास नियम.2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें निजी प्लाट पर मकान बनाने वाले भूस्वामी को ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, आवश्यक दस्तावेज एवं प्रस्तावित भवन नक्शा संलग्न करना होगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद आॅनलाइन ही निर्धारित फीस या शुल्क जनरेट हो जाएगा, जिसे चालान के माध्यम से जमा कर स्वयं अपने मकान की तत्काल स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।
300 स्क्वेयर मीटर तक प्लाट के लिए निजी इंजीनियर अधिकृत
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा अर्थात मकान निर्माण की स्वीकृति एबीपीएएस ;।नजवउंजमक ठनपसकपदह च्संद ।चचतवअंस ैलेजमउद्ध ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है।
अन्य राज्यों और केंद्र के नियमों का भी विभाग ने अध्ययन किया है
मप्र में भवन का नक्शा व निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में लो.रिस्क भवन के लिए ;105 वर्गमीटर तक के भवनद्ध डीम्ड और तत्काल अप्रूवल देने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी जारी मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू.खण्डों के लिए ष्इज ऑफ डूइंग बिजनेसष् के तहत डीम्ड अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।
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