MP News: सड़क दुर्घटना में जान बचाने वालों को मिलेगा इनाम, रहें तैयार
मध्यप्रदेश के सीहोर में कलेक्टर बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों से जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात को सुगम बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर वाहनों की चेकिंग की जाएं और चालानी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि, वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएं और हेलमेट न लगाने पर चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि, दुर्घटना संभावित स्थानों को ब्लेक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि, नगर में भारी वाहनों के प्रवेश से ट्रेफिक की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों के मोड़ अथवा ऐसे स्थानों पर होडिंग्स लगाना प्रतिबंधित किया जाए, जिन स्थानों पर इन होडिंग्स की वजह से रास्ता साफ न दिखने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना हो। उन्होंने कहा कि, आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पुल-पुलियों की सफाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पशुओं के रोड़ पर होने से वाहन दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते पशुओं को सड़क पर आने से रोका जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए जाएं तथा उनका नेत्र परीक्षण भी किया जाए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि लगातार वाहनों की चेकिंग करें और अनफिट तथा बिना अनुमति के संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करें।
दुर्घटना में जान बचाने वालों को दिया जाएगा पुरस्कार
कलेक्टर बालागुरू के. ने कहा कि, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, दुर्घटना होने में घायलों की जान बचाने तथा शीघ्र उपचार उपलब्ध कराने के लिए गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) योजना संचालित की जा रही है। दुर्घटना में घायल होने के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की जायेगी। जान बचाने पर संबंधित व्यक्ति को पांच हजार रुपये का पुरस्कार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के पश्चात दिया जायेगा।
कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घयलों की जान बचाने वाले व्यक्तियों का नाम समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए।
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