MP के इस जिले में देवउठनी ग्यारस पर रहेगी सरकारी छुट्टी, कलेक्टर ने की घोषणा
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में देवउठनी ग्यारस पर कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश का ऐलान किया गया है, जहां इसके बाद अब झाबुआ जिले के स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर देवउठनी ग्यारस पर बंद रहेंगे। कलेक्टर की ओर से की गई घोषणा के बाद इस आदेश का सभी सरकारी स्थान पर अमल होगा।
कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में साफ उल्लेख है कि, देवउठनी ग्यारस पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज में छुट्टी रहेगी।

देवउठनी ग्यारस पर तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर नेहा मीना द्वारा कैलेण्डर वर्ष-2024 में झाबुआ की सीमा क्षेत्र में पूरे दिवस के लिए 12 नवम्बर 2024 देवउठनी ग्यारस को सम्पूर्ण जिले में तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिए प्रभावशील नहीं होगा। जिन शैक्षणिक संस्थाओं में उक्त दिनांक को परीक्षाऐं नियत है। अवकाश प्रभावशील नहीं होगा। परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी।
देवउठनी ग्यारस का पर्व मध्यप्रदेश में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है, जहां इस दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। वहीं इस दिन से एक बार फिर मांगलिक कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। दीपावली के बाद इसे मनाया जाता है, जहां इसे बड़ी दीपावली का नाम दिया जाता है। देवउठनी ग्यारस पर्व पर तुलसी विवाह किया जाता है। यही कारण है कि, इस दिन से ही वैवाहिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत मानी जाती है।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में देवउठनी ग्यारस पर कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश का ऐलान किया गया है, जहां इसके बाद अब झाबुआ जिले के स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर देवउठनी ग्यारस पर बंद रहेंगे। कलेक्टर की ओर से की गई घोषणा के बाद इस आदेश का सभी सरकारी स्थान पर अमल होगा।
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