मध्य प्रदेश सरकार की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए जानें कैसे करें आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना संचालित कर रही है। जिसके जरिए युवाओं को सरकार पशुपालन का काम या इससे संबंधित उद्योग शुरू करने के लिए बैंकों के जरिए लोन प्रदान करवाती हैं। आइए जानते हैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और अन्य प्रक्रिया क्या है?

मध्य प्रदेश सरकार की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को पशुपालन उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक बैंक लोन प्रदान करती है। ताकि युवाओं को इसके जरिए रोजदान मिल सके और उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सके।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आवेदक की आयु 18 साल से अधिक है वो ही युवा इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
इसके अलावा वो ही शख्स इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके बार अपनी एक एकड़ भूमि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा राज्य के जिस नागरिक के पास 5 पशु है वो इस योजना का लाभार्थी बन सकता है।
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। इसके बिना इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है।
ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास उपलब्ध है तो सबसे पहले आपको जिले के पशु औषधालय के प्रभारी पशुपालन विभाग के उप संचालक पशु चिकित्सा और पशु चिकित्सा अधिकारी के पास व्यक्तिगत तौर पर जाना होगा और उनसे इस योजना से संबंधित फार्म लेना होगा।
अधिकारी द्वारा जो फार्म सौंपा जाए उसमें सभी जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होगाी। इसके अलावा फार्म के साथ मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। फार्म और उसके साथ अटैच सभी दस्तावेज को उसी कार्यालय में जाकर जमा करना होगा जहां से आपने ये फार्म अधिकारी से लिया था। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।












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