MP News: संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी: मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भर्ती में बड़ा संशोधन
MP News: मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे राज्य के संविदा कर्मियों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा हुआ है।
अब विभाग द्वारा सीधी भर्ती के 50% पद उन संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे, जो विभागों और निकायों में संविदा आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत हैं और जिन्होंने संविदा पद पर कम से कम 5 साल की सेवा पूरी की है।

नियमों में संशोधन का महत्व
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने का एक और मौका देना है। इस संशोधन से अब संविदा कर्मियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अधिक अवसर होंगे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सकेगा और उन्हें स्थिर रोजगार मिल सकेगा।
आरक्षण का लाभ और आयु सीमा में छूट
इस संशोधन के बाद, जिन संविदा कर्मियों ने 5 साल की सेवा पूरी की है, वे सीधी भर्ती में 50% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे पुनः इस नियम के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, जितनी सेवा की गई हो, उतनी संविदा अवधि को आयु सीमा में छूट के रूप में जोड़ा जाएगा। हालांकि, छूट के बावजूद अधिकतम आयु सीमा भर्ती विज्ञापन में निर्धारित तारीख को 55 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
संशोधन से क्या लाभ होगा?
यह संशोधन संविदा कर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें नियमित पदों पर नियुक्ति पाने का एक और मौका मिलेगा। अब वे अपने अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर पदों के लिए पात्र होंगे और उन्हें एक स्थिर करियर का अवसर मिलेगा। इस कदम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत कर्मियों की स्थिरता बढ़ेगी, और उनके लिए भविष्य में बेहतर अवसरों की संभावना उत्पन्न होगी।
मध्य प्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास द्वारा संशोधन
इस नियम में संशोधन मध्य प्रदेश विकास आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय और एलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियमों में किया गया है। यह संशोधन 1 फरवरी 2020 और 7 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए थे, और अब यह संशोधन लागू हो गया है, जिससे संविदा कर्मियों को भर्ती प्रक्रिया में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
संविदा कर्मियों के लिए यह संशोधन एक बड़ी राहत और अवसर का संकेत है, जो उनके भविष्य को और अधिक उज्जवल बना सकता है।
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