इंदौर कोर्ट ने महज 22 दिन में सुनाया रेप केस में फैसला, दोषी को फांसी की सजा
इंदौरः मध्य प्रदेश की इंदौर जिला अदालत ने चार महीने की मासूम के साथ रेप करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुना दी। इंदौर की जिला अदालत ने ये फैसला महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद सुनाया। बता दें, ये घटना 19-20 अप्रैल की रात हुई थी, संवेदनशीलता को देखते हुए इंदौर के डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र ने एसआईटी का गठन किया। इस मामला के पैरवी के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।

19 अप्रैल को दरिंदे ने किया था रेप
सूबे में ये पहला मामला है जब किसी अदालत ने रेप के आरोपी को इतना जल्दी सजा सुनाई। चार महीने की बच्चे के साथ दरिंदे ने रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी गुस्सा था। लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। जनता के विरोध के बाद आरोपी को पुलिस ने दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी का नाम नवीन है
आरोपी का नाम नवीन है। आरोपी नवीन को पुलिस ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इंदौर की जिला अदालत में पेश किया, अदालत में नवीन को रूम नंबर 55 में लाया गया। बताया जा रहा है कि जज ने सात दिन तक सात-सात घंटे इस केस की सुनवाई की। नया कानून बनने के बाद ये पहला मामला है जिसमें आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई हो।

गुरुवार को हुई थी आखिरी बहस
इस मामले में गुरुवार को अंतिम बहस हुई थी। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से आरोपी नवीन को मृत्युदंड देने की मांग की थी। इस मामले में 29 लोगों ने गवाही थी। अदालत ने इन सभी के बयानों को सच माना। जज ने बचाव पक्ष को गुरुवार को साक्ष्य पेश करने को कहा था। हालांकि साक्ष्य पेश नहीं किए गए।












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