MP News: हाईकोर्ट की अवमानना पर 5 IAS अफसरों के खिलाफ वारंट जारी, सुलेमान व मनीष रस्तोगी सहित 5 अफसरों के नाम

MP News Hindi: इंदौर हाईकोर्ट के निर्देशों की अवमानना के मामले में प्रदेश सरकार के पांच अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में इंदौर के एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने उस कर्मचारी को यह लाभ नहीं दिया। इस कारण अवमानना की सुनवाई के बाद अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को 9 सितंबर को पेश होकर जमानत करानी होगी।

indore High Court issued warrant 5 officers including IAS Mohammad Suleman and Manish Rastogi

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को हुई सुनवाई में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, हेल्थ कमिश्नर विवेक पोरवाल, हेल्थ डायरेक्टर दिनेश श्रीवास्तव, और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर डॉ. आर.सी पनिका के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, और सभी अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा गया

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए बनाई गई पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें 100 प्रतिशत वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। अधिकांश कर्मचारियों को इसका लाभ मिला, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारी छूट गए।

इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई को वेतनमान (पे स्केल) नहीं मिला। उन्होंने अधिकारियों से इस मुद्दे पर शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंततः उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पार्थन पिल्लई को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतनमान दिया जाए। आदेश के अनुसार, उन्हें 4 महीने के भीतर वेतनमान मिलना था। लेकिन अप्रैल 2024 तक वेतनमान प्राप्त न होने के कारण पार्थन पिल्लई ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

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