MP News: सामान्य प्रशासन विभाग ने निगम-मंडलों और अन्य संस्थाओं के पूर्व मनोनयन को किया निरस्त
सामान्य प्रशासन विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत निगमों, मंडलों, समितियों, परिषदों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक और सदस्यों के पूर्व में किए गए मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के माध्यम से प्रशासनिक ढांचे में एक नई दिशा और सुधार की योजना बनाई गई है।
नए कार्यभार का वितरण
आदेश के अनुसार, जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव ने संभाला था, अब उन उपक्रमों का कार्यभार भारसाधक मंत्री को सौंपा जाएगा। यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों और प्रबंधन में अधिक सक्रिय और प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

विशेष प्रावधानों का पालन
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपक्रमों के नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है, वहाँ अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा, जिसका उल्लेख नियमों में है। इसका मतलब यह है कि इन उपक्रमों में नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी और अध्यक्ष का कार्यभार नियमत: प्राधिकारी के पास रहेगा।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
यह आदेश प्रशासनिक सुधार और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश को लागू करने में तत्परता दिखाएं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।
आगे की प्रक्रिया और नियुक्तियों की जानकारी विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी। इस आदेश से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से संपर्क किया जा सकता है।












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