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MP News: पेंशनर्स के लिए खास सुविधा, कुछ इस तरह मिलेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने अपने पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई सुविधाएँ शुरू की हैं। एक प्रमुख पहल के रूप में, अब पेंशनर कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण पत्र) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

एमपी ट्रांसको के मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल महरोत्रा ने बताया कि, पहले पेंशनरों या उनके आश्रितों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एमपी ट्रांसको के कार्यालयों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

Indore

इस नई सुविधा के साथ, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा अब वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। पेंशनर अब अपनी पेंशन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और वर्तमान जीवन प्रमाण पत्र की वैधता भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे उन्हें समय पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर एक समर्पित टैब भी जोड़ा गया है, जहाँ पेंशनर अपनी पेंशन स्लिप देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स फॉर्म-16 एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में, एमपी ट्रांसको के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वितरित की जाती है, जिसमें 4,285 पेंशनर जुड़े हुए हैं। भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बैंकों से भी जोड़े जाने की योजना है।

भत्ता अब दोगुना मिलेगा

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी. ट्रांसको) में एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेन्स जॉब/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये दिये जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है।

भत्ता अब दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपये से 40 रुपये के मध्य मिलता था, अब यह 12 रूपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब/ऑपरेशन के हिसाब से मिलेगा।

हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेन्स जॉब करने के लिये कार्मिक की सहमति आवश्यक होती है। एम.पी. ट्रांसको द्वारा उन कार्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रशिक्षण दिलवाने के बाद ही वह जॉब/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब/हॉटलाइन ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा होने के कारण कार्मिकों को यह भत्ता दिया जाता है।

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