Bhopal News: रेस्टोरेंटों में हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश, 3 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नशे के उपयोग पर कड़ा कदम उठाते हुए रेस्टोरेंटों में हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट्स में नशा करने वालों पर तीन साल की कैद और एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। नए साल से पहले एमपी में सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2023 लागू हुआ।
आदेश के मुताबिक, हुक्का पीना भी नशे के तरीके में गिना जाएगा और इस पर भी यही सजा लागू होगी। यह उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य को खतरे में ना डालें और नशे का सही इस्तेमाल करें।

इसके साथ ही, सरकार ने इस आदेश के उल्लंघन पर सजा होने की संभावना को देखते हुए लोगों से सख्ती से आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा नजर रखने का भी आदान-प्रदान किया जाएगा ताकि यह आदेश सफलता से लागू हो सके और लोगों को नशा के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।
नए साल से पहले, मध्य प्रदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के लिए नया विधेयक, "अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2023," लागू हो गया है। नए साल के जश्न से पहले जारी नोटिफिकेशन में यह घोषित किया गया है कि सभी इंस्पेक्टर या उच्च पदस्थ अधिकारी को इस अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस संशोधित अधिनियम के तहत, ऐसे स्थानों जैसे आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, और अन्य लोक मनोरंजन स्थलों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएगा।












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