Bhojshala के सर्वे में मिले चौंकाने वाले चिन्ह, हिंदू या मुस्लिम किस पक्ष का दावा मजबूत, जानिए
Bhojshala ASI Survey संपन्न हो चुका है, जहां दो दिनों तक चले सर्वे में ASI की टीम को कई अलग-अलग तरह के चिन्ह मिलने की बात सामने आई है। ASI की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के पक्ष कर सर्वे के लिए गए थे, जहां दोनों पक्ष के पक्षकारों की मौजूदगी में ASI की टीम ने सर्वे संपन्न किया है।
धार के भोजशाला पहुंची ASI की टीम ने दो दिनों तक सर्वे किया है, जहां ASI की टीम ने चिन्हों की जानकारीनों पक्षकारों से ली है। इसी के साथ-साथ जो चिन्ह ASI की टीम को जांच योग्य लगे हैं, उनकी कार्बन कॉपी ASI की टीम अपने साथ लेकर गई है।

टीम के साथ सर्वे के लिए भोजशाला में गए हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया कि, सर्वे टीम ने प्रारंभिक जांच की है, जिन बिंदुओं पर उन्हें भविष्य में जांच करनी है, उनके बिंदु तय किए हैं, चिन्हों की वीडियो और फोटोग्राफी की है। पूरी बिल्डिंग की लंबाई चौड़ी नाप करके कितने खंबे हैं उन सारे चिन्हों को उन्होंने चिन्हित किया है, जहां उन्हें लगा कि, यह चिन्ह क्या है, उसे पर पाउडर लगाकर उसकी डेटिंग की कागज पर उसे उतारा है, जहां लगा कि यह पॉइंट उन्हें कुछ संकेत दे रहा है, तो उसे मशीन लगाकर चिन्हित किया है।
हिंदू पक्षकारों ने बताया कि, टीम की ओर से किए गए सर्वे से वह संतुष्ट हैं, जो जांच हो रही है, वह सभी हिंदू चिन्ह है। हिंदू पक्षकारों ने बताया कि, मुस्लिम पक्षकारों को भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई पक्षकार नहीं पहुंचा। वह यदि अंदर आते तो जवाब क्या दे पाते क्योंकि अंदर सभी हिंदू चिन्ह बने हैं।
ऐसा है पूरा मामला
धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिया है। धार स्थित भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है, जहां वसंत पंचमी समेत त्योहारों पर देवी की विशेष आराधना होती है। वहीं भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया है।
धार स्थित भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा एक आवेदन हाईकोर्ट में दिया गया था, जिस पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फरवरी में हाईकोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, वहीं अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की ओर से एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।
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