MP News: स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती के 1000 पदों पर संविदा अधिकारियों को 50% आरक्षण

MP News: मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में विशेषज्ञों के लिए आरक्षित 4066 पदों में से पच्चीस फीसदी पद सीधी भर्ती से और 75 फीसदी पद चयन के जरिए भरे जाते हैं। अब इन 25 पीस दी पदों पर उन संविदा अधिकारियों को 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो नियमित पदों के समक्ष संविदा पदों पर 5 साल से निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

लोग स्वस्थ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया है मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजपत्र सेवा भर्ती नियम 2022 में संशोधन किया गया है नियम 11 में उपनियम 6 के बाद कुछ नियम और जोड़ दिए गए हैं।

50 reservation for contract officers on 1000 posts of direct recruitment in Health Department

जो नया बदलाव किया गया है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पदों के समक्ष संविदा पदों पर 5 साल की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50% अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद दोनों में से जो कम हो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

आरक्षण के लिए यह होंगे पात्र

आवेदक विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण जीडी के 22 जुलाई 2023 के निर्देश अनुसार किया जाएगा। यह 5 साल की अभी रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूरी होना चाहिए यदि संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर काम ना करते हुए विभिन्न पदों पर काम किया है तो 5 साल की अवधि की गणना पूरी होने पर उसे श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए जीडी के 22 जुलाई 2023 के निर्देश अनुसार नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के बाद 5 साल की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो उसके लिए ही आवेदन कर सकेगा। संविदा अधिकारी को संविदा पद से किसी अवधि में हटाया गया हो और पुन: इस पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 5 साल की संविदा अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटकर की जाएगी।

इन पदों पर मिलेगा संविदा आरक्षण

ईएनटी विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्री रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जरी रोग विशेषज्ञ, क्षय रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञों के लिए नियमित पदों पर 25 फीसदी पदों पर संविदा अधिकारियों के लिए आरक्षण रहेगा। इन पदों की कुल संख्या 4066 है। इनमें से 25 फीसदी संविदा कर्मियों के लिए है, इनमें से 50% पर आरक्षण रहेगा।

कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे आरक्षित पद

संविदा अधिकारियों के लिए आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे जिस साल के लिए यह पद रिक्त है भर्ती उसी साल की जाएगी। नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में एससी-एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

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