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यूपी में कल से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, Unlock की नई गाइडलाइन जारी

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लखनऊ, 20 जून: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम होने के चलते अब सभी 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया गया है। 21 जून यानि सोमवार से नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में सप्ताह में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुल सकेंगे।

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UP UNLOCK: कल से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा Corona Curfew, जानिए Guidelines | वनइंडिया हिंदी
uttar pradesh unlock relaxation of restrictions from june 21 new guidelines

सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति

यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन मुताबिक, यूपी के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

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रेस्‍टोरेंट और होटल और मॉल खोलने की अनुमति

रेस्‍टोरेंट और होटल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी। सोमवार से शुक्रवार तक मॉल खोले जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। ऑटो रिक्‍शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे। चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे।

शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी। स्‍कूल, कालेज और शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी। शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। सभी जगहों पर कोविड हेल्‍प डेस्‍क स्थापित करने की हिदायत दी गई है।

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uttar pradesh unlock relaxation of restrictions from june 21 new guidelines
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