COVID-19: होली और पंचायत चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या हैं नियम
लखनऊ। देश के कई राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है। इसको देखते हुए सरकार अभी से सतर्क हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को होली और अन्य त्योहारों, पंचायत चुनावों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, कहीं भी बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकालेगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमित के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। अगर कार्यक्रम करना बहुत जरूरी हुआ तो मास्क और सेनेटाइजर का होगा प्रयोग अनिवार्य होगा।

होली और पंचायत चुनाव के मद्देनगर सरकार ने उठाए कदम
होली के त्योहार और पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने बैठक कर 24 से 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। अब होली को देखते हुए पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह विभाग की तरफ से सभी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को साफ कर दिया गया है कि कहीं भी शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी नहीं होनी होगी। साथ ही होली पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को करने के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं हो पाएंगे शामिल
गाइडलाइंन के मुताबिक, प्रदेश में किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कोरोना पॉजिटिव से जुड़े कॉन्टैक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हों। जिन प्रदेशों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करवाई जाएगी। अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश घोषित करेंगे, जहां परिक्षाएं चल रही हैं वो संपन्न करवाई जाएंगी।

मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिग का पालन अनिवार्य
इसके अलावा सार्वर्जनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इक्कट्ठा न होने देना पुलिस की जिम्मेदारी होगी।












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