Unlock 1: आज से यूपी में खुल गए सैलून और पार्लर, रखना होगा इन पांच बातों का ध्यान
लखनऊ। लॉकडाउन 5.0 में लोगों को तमाम तरह की राहते अनलॉक 1.0 के साथ मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि, इस दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1.0 के लिए रविवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार, शहरों में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत भी दे दी गई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कुछ सावधानियां बरतने को कहा गया है। ब्यूटी पार्लर और सैलून मालिकों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जानिए सावधानियां-
1- लॉकडाउन 5.0 के तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद ही दुकान खोल सकेंगे।
2- सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले सभी कर्मियों को फेसशील्ड लगाना होगा, साथ ही मास्क और ग्लब्स पहनना भी अनिवार्य है।
3- सैलून में मौजूद अन्य लोगों को भी फेस मास्क, फेस कवर और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा।
4- बाल काटने या दाढ़ी बनाने में कपड़े का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है।
5- कपड़े की जगह डिस्पोजेबल कपड़ा या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया है।
मुरादाबाद में खुल गए सैलून
अनलॉक 1.0 में राज्य सरकार द्वारा सैलून और ब्यूटी पार्लरों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियातों के साथ संचालित करने की अनुमति मिलने के बाद आज सुबह सवेरे ही मुरादाबाद में सैलून फिर से खुल गए। इस दौरान काफी संख्या में लोग सैलून पहुंचे। बता दें कि दुकानें खुलने के बाद जनपद वासियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।
बाजारों में लौटी रौनक
अनलॉक 1.0 की नई गाइडलाइन के तहत न सिर्फ सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडियों, बाजारों, और पार्क खोलने और सरकारी दफ्तारों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके साथ-साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। वहीं, पार्कों को सुबह और शाम में 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा।












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