बुलंदशहर रेप केस में आजम खान को नोटिस भेजने का SC ने CBI को दिया निर्देश
नई दिल्ली। बुलंदशहर रेप केस में आजम खान पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने आजम खान को भेजी गई नोटिस पर जवाब नहीं मिलने पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को उनके कथित बयान पर दो हफ्ते के भीतर अपनी सफाई देने को कहा था। लेकिन आज कोर्ट में आजम खान का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
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अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को
कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह उन्हें यह नोटिस भेजे ताकि वह अपने कथित बयान पर जवाब दें। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करेगी।
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आजम खान की ओर से कोई नहीं पहुंचा कोर्ट
कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और यूपी सरकार के वकील मौजूद थे। लेकिन आजम खान की ओर से कोई वकील नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।
यूपी सरकार बोली आजम खान का व्यक्तिगत बयान
कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा कि आपको उनके बयान का जवाब देना चाहिए क्योंकि वह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन यूपी सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने वह बयान व्यक्तिगत तौर पर दिया है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से आजम खान को नोटिस भेजने को कहा है।
क्या कहा था आजम खान ने
आपको बता दें कि बुलंदशहर में हाईवे पर महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए कि कहीं इस मामले के पीछे राजनैतिक साजिश तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में इस पहलू से भी जांच होनी चाहिए।












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